अब 30 सितंबर तक जमा कर सकेंगे जीएसटी, लॉकडाउन के चलते आगे बढ़ाई आखिरी तारीख https://ift.tt/35Cv68w - SAARTHI BUSINESS NEWS

Business News, New Ideas News, CFO News, Finance News, Startups News, Events News, Seminar News

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Wednesday, May 6, 2020

अब 30 सितंबर तक जमा कर सकेंगे जीएसटी, लॉकडाउन के चलते आगे बढ़ाई आखिरी तारीख https://ift.tt/35Cv68w

देश में कोरोनावायरस के कारण लागू लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का सालाना रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। अब 2018-19 के लिए जीएसटी 30 सितम्बर तक भरा जा सकेगा।इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनके लिए मार्च महीने का जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट 5 मई तक बढ़ाई थी।


5 मई को जारी अधिसूचना में, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (CBIC) ने पंजीकृत व्यक्तियों को 21 अप्रैल से 30 जून के बीच इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित GSTR-3B प्रस्तुत करने की अनुमति दी है।


जीएसटी माफ करने की हो रहीमांग
व्यापारी जीएसटी माफ करने की मांग कर हैं इसी को देखते हुए सरकार ने जीएसटी भरने की आख़िरी तारीख को आगे बढ़ाया है। सरकार के अनुसार किसी सेक्टर को पूरा टैक्स माफ करने से क्रेडिट चेन में दिक्कत आएगी और समस्याएं बढ़ेंगी।

राहतपैकेज देने पर विचार कर रही सरकार
इससे पहले अप्रैल महीने के आखिर में खबर आई थी कि सरकार लॉकडाउन से प्रभावित सेक्टर्स को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) राहत पैकेज देने पर विचार कर रही है। जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित रेस्ट्रॉन्ट्स, एविएशन और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टरों को यह छूट दी जा सकती है कि वे 6 महीनों तक जीएसटी का भुगतान न करें। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जीएसटी रेट घटाया जा सकता है। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई भी घोषणा सरकार ने नहीं की है।



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनके लिए मार्च महीने का जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट 5 मई तक बढ़ाई थी।

No comments:

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages