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Sunday, June 14, 2020

सिर्फ 500 रुपए में किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं PPF अकाउंट, इसमें मिलता है टैक्स छूट का लाभ और पैसा भी रहता है सुरक्षित

अगर आप निवेश के लिहाज से कोई स्कीम तलाश रहे हैं तो पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। इस अकाउंट को आप महज 500 रुपए से खोल सकते हैं। इसमें सालाना न्यूनतम 500 रुपएजमा करना जरूरी है। इसमें एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं।फिलहाल इस पर 7.1 फीसदी ब्याज मिल रहा है जो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा है। हम आपको पीपीएक अकाउंट के बारे में बता रहे हैं।


पोस्ट ऑफिस या बैंक में खोल सकते हैं अकाउंट
एक पीपीएफ खाता किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम से और नाबालिग की तरफ से किसी और व्यक्ति द्वारा खोला जा सकता है। हालांकि, नियमों के अनुसार, एक हिंदू अविभाजित परिवार(HUF) के नाम पर एक पीपीएफ खाता खोला नहीं जा सकता है।


500 रुपए खोल सकते हैं खाता
पीपीएफ खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि 500 रुपए है। किसी वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपए जमा करने की जरूरत है, जबकि अधिकतम निवेश सीमा 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष तय की गई है। नए नियम में 12 बार पैसे जमा करने की सीमा को खत्म कर दिया गया है। मतलब अब आप एक महीने में एक से ज्यादा बार भी पीपीएफ में पैसे जमा कर सकते हैं।


मैच्योरिटी के बाद 5-5 साल के लिए मिलेगा एक्सटेंशन
पीपीएफ खाता 15 साल में मैच्योर होता है, हालांकि अवधि को परिपक्वता के एक वर्ष के भीतर 5-5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए मैच्योरिटी पूरा होने के एक साल पहले ही बढ़ाना होगा।


5 साल तक नहीं निकाल सकेंगे पैसे
पीपीएफ अकाउंट खोलने वाले साल के बाद 5 साल तक इस खाते से पैसा नहीं निकाला जा सकता। ये अवधि पूरा होने के बाद फॉर्म 2 भर कर पैसा निकाला जा सकेगा। हालांकि आप पीपीएफ अकाउंट में जमा पैसे का 50 फीसदी से अधिक नहीं निकाल सकेंगे।


नहीं खुल सकता ज्वाइंट अकाउंट
कोई भी व्यक्ति फॉर्म- 1 के जरिए आवदेन देकर एक अकाउंट खोल सकता है। यदि कोई व्यक्ति नाबालिग या मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति के नाम, जिसका वह पालक हो, पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। इस स्थिति में ​एक व्यक्ति के नाम पर एक ही अकाउंट खुलवाया जा सकता है। पीपीएफ में ज्वाइंट अकाउंट नहीं खुलवाया जा सकता है।


पीपीएफखातेको एक जगहदूसरी जगह कर सकते हैं ट्रांसफर
अकाउंटहोल्डर के अनुरोध पर एक पीपीएफ खाते को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में या पोस्ट ऑफिस से बैंक या किसी बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया जा सकता है। इस सेवा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।


इस पर मिलता हैं सस्ता लोन
पीपीएफ खाते पर जमा पर आप लोन भी ले सकते हैं। आपने जिस वित्त वर्ष में पीपीएफ खाता खुलवाया है, उस वित्त वर्ष की समाप्ति के एक वित्त वर्ष बाद से लेकर पांचवें वित्त वर्ष की समाप्ति तक आप पीपीएफ से लोन लेने के हकदार हैं। अगर आपने जनवरी 2017 में पीपीएफ खाता खुलवाया है तो आप 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 तक लोन ले सकते हैं। जमा पर अधिकतम 25 फीसदी का लोन ले सकते हैं।


इस पर मिलता है टैक्स छूट का लाभ
पीपीएफ EEE की श्रेणी में आती है। यानी योजना में किए गए पूरे निवेश पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है। साथ ही इस योजना में निवेश से मिलने वाले ब्याज और निवेश की संपूर्ण राशि पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता। पीपीएफ इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट की दर हर तीन महीने में बदलती रहती है।


समय से पहले भी निकल सकते हैं पैसा
सामान्य मामलों में 15 साल से पहले एक पीपीएफ खाते के बंद होने की अनुमति नहीं है। हालांकि, कुछ निर्दिष्ट आधारों जैसे उच्च शिक्षा आवश्यकताओं या चिकित्सा आपात स्थिति पर एक पीपीएफ खाता समय-समय पर बंद किया जा सकता है।


पीपीएफ अकाउंट को नहीं किया जा सकेगा जब्त
पीपीएफ अकाउंट को किसी भी कोर्ट या आदेश द्वारा कर्ज या अन्य लायबिलिटी के समय जब्त नहीं किया जा सकता है।


कौन खोल सकता है पीपीएफ अकाउंट?
कोई भी व्यक्ति किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम पर यह अकाउंट खोल सकता है। इसके अलावा नाबालिग की तरफ से किसी और व्यक्ति द्वारा भी से खाता खोला जा सकता है।


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