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Thursday, November 12, 2020

लॉकडाउन में गई जॉब, तो नई नौकरी में 2 साल तक PF खुद भरेगी सरकार, ये हैं शर्तें https://ift.tt/3koiEyP

नई दिल्ली कोरोना से जूझ रही इकॉनमी को समर्थन देने के लिए वित्त मंत्री ने धनतेरस के दिन कई बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने इस मौके पर की घोषणा की है। रोजगार के मुद्दे पर प्रदर्शन मजबूत करने के लिए आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस स्कीम की घोषणा की है। यह स्कीम एक अक्टूबर से लागू होगी। इससे पहले की घोषणा की गई थी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का मकसद संगठित क्षेत्र में रोजगार देने की कोशिश है। किसे मिलेगा इसका लाभ इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो पहले भविष्य निधि (EPFO) में रजिस्टर्ड नहीं थे। 15 हजार से कम वेतन है, तो वे इसके तहत लिए जाएंगे। जिनकी नौकरी 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच गई होगी और 1 अक्टूबर या उसके बाद रोजगार मिला हो तो उन्हें लाभ मिलेगा। 30 जून 2021 तक लागू रहेगी स्कीम वित्त मंत्री ने कहा कि जो संस्थान EPFO के तहत रजिस्टर्ड हैं उन्हें नए एंप्लॉयी जोड़ने पर सरकार से सब्सिडी मिलेगी। यह स्कीम 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। एलिजिबल एंप्लॉयी के लिए दो सालों तक सरकार कंपनी को सब्सिडी देगी। 24 फीसदी का भुगतान सरकार की तरफ से EPF फंड में 12 फीसदी सैलरी एंप्लॉयर की तरफ से और 12 फीसदी एंप्लायी की तरफ से जमा किया जाता है। इस स्कीम के तहत कुल 24 फीसदी का भुगतान सरकार की तरफ से नए कर्मचारियों के लिए किया जाएगा। इसका लाभ दो सालों के लिए मिलेगा। सितंबर 2020 रेफरेंस मंथ के तहत जब किसी संस्थान के साथ कोई नया एंप्लॉयी जुड़ेगा तो सरकार की तरफ से उसे सब्सिडी मिलेगी। सितंबर 2020 में एंप्लॉयी बेस को रेफरेंस माना जाएगा। कितने नए एंप्लॉयी को नौकरी मिली है उसका हिसाब इसी आधार पर होगा। एंप्लॉयर के लिए शर्तें एंप्लॉयर को सब्सिडी का लाभ लेने के लिए कुछ कंडिशन को फुलफिल करना होगा। अगर किसी कंपनी में 50 कर्मचारी काम करते हैं तो वहां 2 नए कर्मचारी की नौकरी लगने पर संस्थान को सब्सिडी का फायदा मिलेगा। अगर किसी संस्थान में पहले से 50 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं तो वहां पांच नए कर्मचारियों की नौकरी लगने पर सब्सिडी का फायदा मिलेगा। यह स्कीम 30 जून 2021 तक लागू रहेगी।


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