नई दिल्ली। फेस्टिव सीजन (Festive Season) आते ही लोग अपने घरों का रुख करने लगे हैं। ट्रेन और दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में टिकट न मिलने एवं कोरोना काल में सेफ्टी के चलते ज्यादातर लोग खुद की गाड़ी से सफर करना पसंद कर रहे हैं। अगर आप भी इन्हीं में से एक हैं तो FASTag से जुड़े नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। क्योंकि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम-1989 में संशोधन के तहत अब सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते समय भी फास्टैग का होना जरूरी है। अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी में इसे नहीं लगाया है तो तुरंत इसे लगवा लें, वरना आपको दोगुना जुर्माना (Penality) भरना पड़ सकता है।
मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव के तहत पहले एक दिसंबर 2017 के बाद पंजीकृत होने वाले सभी नए चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया था। बाद में राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए भी इसे अनिवार्य कर दिया गया। ये नियम एक अक्टूबर 2019 से लागू किया गया। इसके बावजूद अभी भी कई वाहन चालक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगवाया है। ऐसे में अगर आप टोल बूथ से गुजरते हैं तो आपको जुर्माने के तौर पर दोगुना टोल भरना पड़ सकता है। सरकार ने नियमों को पहले से सख्त करते हुए जनवरी 2021 से फास्टैग को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
कहां से लें फास्टैग
FASTag को किसी भी प्वाइंट ऑफ सेल (POS) लोकेशन पर जाकर बैंक से ऑफलाइन खरीदा जा सकता है। आप चाहे तो ई—कॉमर्स साइट एवं पेटीएम आदि की वेबसाइट से भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अब तो डाकखाने में भी ये सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा आप टोल बूथ से इसे ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक तय शुल्क चुकाना होगा। साथ ही एक फॉर्म भरना होगा।
क्या होता है FASTag
यह एक छोटी-सी डिवाइस है, जिसे किसी स्टिकर की तरह गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) के आधार पर काम करता है। जब भी गाड़ी टोल प्लाजा पर पहुंचती है तो वहा लगे स्कैनर इस टैग को स्कैन करते हैं। ऐसा करते ही टोल की रकम अकाउंट से अपने आप कट जाती है। यह टैग आपके प्रीपेड खाते के सक्रिय होने पर काम करता है। चूंकि ये चीजें आनलाइन हैं इसलिए जब आपके फास्टैग अकाउंट की राशि खत्म होने पर पूरे ट्रांजैक्शन का डिटेल ऐप में शो करेगा। इसके आधार पर आप अगला रिचार्ज करा सकते हैं।
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