नई दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) के तहत लाभार्थियों के सही लक्ष्य तय करने के लिए वर्ष 2013 के बाद से लगभग 4.39 करोड़ फर्जी राशन कार्डों को निरस्त किया है। एक बयान में सरकार ने कहा कि निरस्त किये गये के स्थान पर नए राशन कार्ड नियमित रूप से सही और पात्र लाभार्थियों या घरों को जारी किये जा रहे हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पीडीएस के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी- संचालित सुधारों के बीच, वर्ष 2013 से वर्ष 2020 तक की अवधि के दौरान देश में राज्य सरकारों द्वारा अब तक कुल 4.39 करोड़ अयोग्य या फर्जी राशन कार्डों को निरस्त किया गया है। पीडीएस में पारदर्शिता लाने और दक्षता में सुधार करने के लिए, सरकार ने लाभार्थियों के डेटाबेस का डिजिटलीकरण किया है और इसे आधार संख्या का दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है जिससे अयोग्य और फर्जी राशन कार्डों का पता लगाने में मदद मिली है।
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