नई दिल्ली। सुरक्षित भविष्य के लिए NPS यानि नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) एक अच्छा विकल्प है। इसमें मंथली इंकम के साथ 60 साल की उम्र में आपको एकमुश्त रकम भी मिलती है। इसमें पैसा सुरक्षित होने एवं अच्छा रिटर्न मिलने की वजह से ये काफी पॉपुलर स्कीम है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (Pension Fund Regulatory and Development Authority) की ओर से संचालित इस स्कीम को निवेशकों के लिए फायदेमंद और आसान बनाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। कोरोना काल में पीएफआरडीए ने जहां OTP के जरिए खाता खुलवाने की सुविधा दी थी। अब अथॉरिटी ने 14 प्रतिशत के योगदान को सभी श्रेणियों के अंशधारकों के लिए टैक्स फ्री करने का फैसला लिया है।
PFRDA के मुताबिक अभी एनपीएस में टैक्स फ्री स्कीम का लाभ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिल रहा है। क्योंकि इस सिलसिले में एक अप्रैल, 2019 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था। मगर अब ये लाभ दूसरी श्रेणियों के नियोक्ताओं को भी मिल सके इसके लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। ऐसा होने पर प्राइवेट कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीएफआरडीए के चेयरमैन सुप्रतिम बंद्योपाध्याय का कहना है कि ''हम सरकार से आग्रह करेंगे कि राज्य एवं केंद्र सरकार कर्मचारी के अलावा कॉरपोरेट इकाई के कर्मचारियों को भी 14 प्रतिशत का टैक्स लाभ मिलें। कई राज्य भी इसके लिए मांग कर रहे हैं। इसके लिए कई राज्य सरकारों ने इस बारे में पीएफआरडीए को पत्र भी लिखा है।
टियर-2 खाते के विस्तार पर जोर
NPS में दो तरह के अकाउंट होते हैं। पहला Tier-I और दूसरा Tier-II। Tier-I एक रिटायरमेंट अकाउंट होता है, जिसे हर सरकारी कर्मचारी के लिए खुलवाना अनिवार्य है। वहीं Tier-II एक वॉलेंटरी अकाउंट होता है, जिसमें कोई भी वेतनभोगी अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है और कभी भी पैसे निकाल सकता है। पीएफआरडीए सरकार से टियर-दो एनपीएस खाते को टैक्स फ्री करने का लाभ सभी अंशधारकों को देने का आग्रह करने का निर्णय लिया है। अथॉरिटी का कहना है कि टियर-दो एनपीएस खातों को हाल में विशिष्ट रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए टैक्स फ्री किया गया है। हम चाहते हैं कि इसका लाभ दूसरे नियोक्ताओं को भी मिलें। इसलिए इसके विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। जिससे इसे टैक्स फ्री का दर्जा मिल सके।टैक्स फ्री टियर-दो खाते में लॉक-इन की अवधि तीन साल की होती है।
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