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Sunday, May 21, 2023

24 तक तो ठीक, 2000 का 25वां नोट जमा कराने के लिए देना होगा पैन-आधार कार्ड, जानिए क्या है RBI का नियम https://ift.tt/cE6XmV4

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला किया है। आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए इसे बंद करने का ऐलान कर दिया। हालांकि ये नोट लीगल टेंडर में बने रहेंगे। आरबीआई ने लोगों को 23 मई से 30 सिंतबर के बीच 2000 रुपये के नोट को बदलवाने या जमा करने को कहा है। इसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक आप एक दिन में 20,000 रुपये (10 नोट) तक बैंक से बदल सकता है। वहीं बैंक खाते में जमा करने को लेकर भी नियम बताए गए हैं। आरबीआई ने बैंकों को कहा है कि बैंकिंग डिपॉजिट नियमों का पालन करें।

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