जीएसटी चोरी करने वालों की अब खैर नहीं। टैक्स अधिकारी विशेष अभियान के दौरान त्वरित कार्रवाई करेंगे। CBIC के दिशा-निर्देश के अनुसार जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यापारियों को साइन बोर्ड में अपनी फर्म का नाम, पता, जीएसटी नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखना होगा। 2022-23 में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी कर चोरी होने का अनुमान है।
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Wednesday, May 17, 2023
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फर्जी GST रजिस्ट्रेशन से टैक्स चोरी करने वालों की खैर नहीं, सरकार ने लिया सख्त कार्रवाई का फैसला
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