नई दिल्ली। कोरोना वायरस लॉकडाउन ( Coronavirus Lockdown ) के कारण सरकार ने किसानों को काफी राहत देने के ऐलान किए थे। जिसके तहत किसानों के फसल कर्ज ( Crop Loan ) के ब्याज पर दो फीसदी और तत्काल भुगतान पर तीन फीसदी राहत देने का ऐलान किया था। अब इस राहत को सरकार की ओर से 31 मई तक बढ़ा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ( reserve bank of india ) की ओर से यह घोषणा मंगलवार को की गई है। इस घोषणा से देश के करोड़ों किसानों को काफी राहत मिलेगी।
आरबीआई ने जारी की अधिसूचना
रिजर्व बैंक और सरकार की ओर से किसानों को राहत देने के लिए यह फैसला लिया है। रिजर्व बैंक की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार देश के सभी बैंकों को किसानों के कम समय वाले फसल कर्ज पर ब्याज छूट और प्रॉम्ट रीपेमेंट इंसेंटिव की सुविधा को जारी रखने को कहा गया है। आरबीआई के अनुसार कोरोना वायरस की वजह से देशभर में लॉकडाउन किया गया है, जिसकी वजह से करोड़ों किसान अपने कर्ज भुगतान नहीं कर पा रहे हैं।
किसानों को दी गई है राहत
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि किसानों को 3 लाख रुपए तक के कम अवधि के फसल ऋण के ब्याज पर दो फीसदी की छूट और पीआरआई पर तीन फीसदी का प्रोत्साहन जारी रखी जाएगी। इस घोषणा से किसानों को 31 मई तक इन दोनों योजनाओं का लाभ जारी रहेगा। आपको बता दें कि किसानों को 7 फीसदी सालाना की दर से तीन लाख रुपए तक के कम अवधि के फसल ऋण देने के लिए सरकार बैंकों को 2 फीसदी की दर से इंटरेस्ट सबवेंशन देती है। ऐसे किसानों के लिए, प्रभावी ब्याज दर 4 फीसदी है।
27 मार्च को आरबीआई ने दी थी किसानों को यह राहत
भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 मार्च, 2020 को सर्कुलर जारी कर फसल ऋण सहित सभी तरह के टर्म लोन की मासिक किस्त के भुगतान पर तीन महीने का मोरेटोरियम दिया था। कोरोना वायरस को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन किया गया था, यह लॉकडाउन 25 मार्च से लागू किया गया था। पहले यह लॉकडाउन 14 अप्रैल तक का था, जिसे अब तीन मई, 2020 तक बढ़ा दिया गया है।
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