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Tuesday, June 9, 2020

अब एसएमएस के जरिए दाखिल कर सकते हैं जीएसटी रिटर्न, देशभर के 22 लाख कारोबारियों को होगा फायदा

सरकार ने हर महीने निल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न दाखिल करने वाले कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। अब यह कारोबारी एक एसएमएस के माध्यम से निल जीएसटी मासिक रिटर्न जीएसटीआर-3बी को दाखिल कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने यह नई सेवा सोमवार से शुरू की है।

22 लाख कारोबारियों को होगा फायदा

एक बयान के मुताबिक, इस नई सेवा से 22 लाख रजिस्टर्ड करदाताओं को निलजीएसटी दाखिल करने में फायदा होगा। अभी तक इन कारोबारियों को मासिक रिटर्न दाखिल करने के लिए हर बार कॉमन पोर्टल पर अपने अकाउंट में लॉग-इन करना होता है। इस सुविधा को एक्टिवेट करने के बाद करदाताओं को निल जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए जीएसटी पोर्टल पर लॉग-इन की जरूरत नहीं होगी और केवल एसएमएस के माध्यम से रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा।

14409 नंबर पर भेजना होगा एसएमएस

जीएसटी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कारोबारी निल जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए 14409 नंबर पर एसएमएस भेज सकते हैं। जानकारी के अनुसार जीएसटीआर-3बी फॉर्म सभी कारोबारियों को दाखिल करना होता है चाहे वो कोई व्यायवासिक गतिविधियां कर रहे हों या नहीं। बयान के मुताबिक एसएमएस के जरिए रिटर्न दाखिल करने के बाद कारोबारी जीएसटी पोर्टल पर लॉग-इन करके कंफर्म कर सकते हैं। जीएसटी वेबसाइट पर एसएमएस भेजने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई है।


SMS द्वारा NIL जीएसटी रिटर्न कैसे फ़ाइल करें

Step 1 : NIL<space>3B<space>GSTIN<space>Tax Period
भेजे 14409 पर।
इसके पश्चात एक OTP आपको प्राप्त होगा जिसे वापस SMS करना है।

Step 2 : CNF <space>3B<space>OTP
भेजे 14409 पर।

3B फ़ाइल होने का SMS प्राप्त होगा।
_______________

उदाहरण:
Step 1 :

NIL 3B 08ABCDE1234F1ZA 052020
भेजे 14409 पर।
(मई की NIL 3B फ़ाइल करने के लिए)

👉 SMS पर एक OTP 12345 प्राप्त होगा।

Step 2 :

CNF 3B 12345
भेजे 14409 पर।
3B फ़ाइल होने का SMS प्राप्त होगा।

इनको मिलेगा नई सेवा का लाभ

  • करदाता को सामान्य टैक्सपेयर, कैजुअल टैक्सपेयर, एसईजेड यूनिट या एसईजेड डवलपर के तौर पर रजिस्टर्ड होने चाहिए।
  • करदाता के पास एक वैध जीएसटीआईएन नंबर होना चाहिए।
  • जीएसटी पोर्टल पर एक वैध फोन नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए।
  • करदाता पर पिछली अवधि के लिए कोई भी टैक्स, ब्याज या लेट फी बकाया नहीं होनी चाहिए।
  • पिछले सभी महीनों के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न फॉर्म दाखिल होने चाहिए।

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