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Monday, June 8, 2020

बेहतर रिटर्न के साथ टैक्स सेविंग के लिए PPF, NPS, FD और ELSS में कर सकते हैं निवेश

कोरोना वायरस के चलते सरकार ने टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट के लिए समय सीमा 30 जून बढ़ा दी है। ऐसे मर अगर आपने अभी तक कहीं निवेश नहीं किया है तो PPF, NPS, FD और ELSS में निवेश करने पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। अभय शर्मा, पूर्व अध्यक्ष इंदौर चार्टर्ड अकाउंटेंट शाखाके अनुसार अगर आप पुराने टैक्स सिस्टम को चुनते हैं तो इन योजनाओं पर निवेश के जरिए टैक्स की बचत कर सकते हैं।


पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर 7.1 फीसदी सालाना की दर से रिटर्न मिल रहा है। पीपीएफ में अधिकतम 1.5 लाख सालाना जमा किया जा सकता है। जबकि कम से कम 500 रुपए जमा करने होते हैं। पीपीएफ EEE की श्रेणी में आती है। यानी योजना में किए गए पूरे निवेश पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है। साथ ही इस योजना में निवेश से मिलने वाले ब्याज और निवेश की संपूर्ण राशि पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता। पीपीएफ इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट की दर हर तीन महीने में बदलती रहती है और इसमें 15 साल का लॉक-इन पीरियड भी होता है।


नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)
नेशनल पेंशन सिस्टम भी टैक्स बचाने का अच्छा विकल्प है। इस फंड की मेच्योरिटी रिटायरमेंट तक होती है। इसमें रिटायरमेंट के समय मिलने वाली 60 फीसदी राशि टैक्स फ्री होती है, वहीं 40 फीसदी का निवेश एन्यूटी प्लान खरीदने के लिए करना होता है। आयकर अधिनियम की धारा 80CCD(1) के तहत आप 1.50 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, 80CCD(1b) के तहत 50 हजार रुपए तक का अतिरिक्त निवेश NPS में कर सकते हैं। लांग टर्म में देखें तो इसमें 8 फीसदी सालाना तक के आस पास रिटर्न मिल सकता है। हालांकि इसमें निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है।


इक्विटी लिंक्‍ड सेविंग स्‍कीम
इक्विटी लिंक्‍ड सेविंग स्‍कीम यानी ईएलएसएस म्यूचुअल फंड स्कीम हैं, म्‍यूचुअल फंड की इस स्कीम में निवेश करने पर इनकम टैक्‍स कानून के सेक्‍शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपए तक निवेश परटैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। बाजार में मौजूद ईएलएसएस पर लॉक इन पीरियड कम से कम 3 साल है। बीते 10 साल में ईएलएसएस म्‍यूचुअल फंडकैटेगरी ने करीब 8.46 फीसदी का रिटर्न दिया है। हालांकि इसमें निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है।


फिक्स्ड डिपॉजिट (FD)
5 साल की FD पर 1.5 लाख तक की जमा पर टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। अभी SBI की 5 साल की एफडी पर 5.40 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा रहा है। वहीं पोस्ट ऑफिस की 5 साल की टाइम डिपॉजिट पर 6.7 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है वहीं अगर अन्य बैंकों की बात करें तो 5 साल की एफडी पर 6 फीसदी के करीब ब्याज दिया जा रहा है। एफडी पर धारा 80 सी के तहत टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं।


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