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Thursday, January 13, 2022

Income Tax Refund: CBDT ने 1.54 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड जारी किया, चेक करें आपको मिला या नहीं https://ift.tt/33wDs4m

टैक्सपेयर्स के लिए गुरुवार को गुड न्यूज सामने आई। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि अब तक 1.54 लाख करोड़ रुपए का रिफंड किया जा चुका है। इस बात की जानकारी आयकर विभाग की ओर से बकायदा ट्वीट के जरिए दी गई। CBDT के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से 10 जनवरी 2022 तक 1.59 करोड़ करदाताओं को भुगतान किया जा चुका है। विभाग ने कहा कि 1.56 करोड़ मामलों में 53,689 करोड़ रुपए का जमा आयकर लौटाया गया है, जबकि 2.21,976 मामलों में 1,00,612 करोड़ रुपए का कॉरपोरेट कर वापस किया गया है। अगर आपको भी चेक करना है कि आपको अपना रिफंड मिला या नहीं तो आसानी से किया जा सकता है।

विभाग की ओर से बताया गया कि 2020-21 के वित्तीय वर्ष के लिए नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर 31 दिसंबर की समय सीमा तय थी। इस तिथि तक करीब 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे। इसमें से 46.11 लाख से ज्यादा आईटीआर 31 दिसंबर को ही दाखिल किए गए थे। CBDT के मुताबिक करीब 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न 31 दिसंबर, 2021 तक आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर दाखिल किए गए।

यह भी पढ़ेँः आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ी


ऐसे चेक करें रिफंड

अगर आपको अपना रिफंड चेक करना है कि मिला या नहीं तो इसका आसान तरीका है। आप आयकर विभाग की वेबसाइट के जरिए स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप यह काम अपने पैन और Login ID औैर पासवर्ड के माध्यम से भी आसानी से कर सकते हैं।

इस वजह से अटक सकता है रिफंड

- रिफंड नहीं मिलने पर सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट पर अपने आयकर खाते में लॉग इन करें।
- इसके बाद माय अकाउंट्स के विकल्प पर क्लिक करें
- उसके बाद रिफंड और फिर डिमांड स्टेटस पर क्लिक करें।
- यहां निर्धारण वर्ष भरें जिसका आपको रिफंड पता करना है।
- ऐसा करते ही रिफंड से जुड़ी जानकारी सामने आ जाएगी।
- इसमें रिफंड नहीं भेजने की जानकारी भी मिल जाएगी।

इस बात का रखें ध्यान

अपने खाते में रिफंड की राशि प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी इस बात का ध्यान रखें कि बैंक खाते की जानकारी पूरी सावधानी के साथ भरें। हालांकि इन दिनों आपका खाता पहले ही से रिटर्न से लिंक्ड होता है। लेकिन अगर आपको खाता जुड़ा हुआ नहीं है तो सबसे पहले उसे सत्यापित करना होगा।

यह भी पढ़ेँः लॉकर खोलने से पहले जान लीजिए नियम, कितना चार्ज वसूलते हैं बैंक

अब भी भर सकते हैं आईटीआर

अगर आप 31 दिसंबर 2021 तक अपना ITR फाइल नहीं कर पाए हैं तो चिंता की बात नहीं है। अब आपके पास वक्त है कि, आप अपना आईटीआर 31 मार्च 2022 तक भर सकते हैं। हालांकि देरी से भरने की वजह से आपको जुर्माना भरना होगा।



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